Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
पीड़ित के माता-पिता ने अदालत के बाहर कहा, "हम इस सहायता को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए। यह केवल संजय की सजा नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को जिम्मेदार ठहराने का मामला है।"
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सियालदह अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। हालांकि, पीड़ित के माता-पिता ने आर्थिक सहायता को लेने से इनकार कर दिया है।
पीड़ित के माता-पिता ने अदालत के बाहर कहा, "हम इस सहायता को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए। यह केवल संजय की सजा नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को जिम्मेदार ठहराने का मामला है।"
अदालत ने इस मामले को "विरलतम में विरल" नहीं मानते हुए फांसी की सजा की बजाय आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। दोषी संजय रॉय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, "मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। मैंने कुछ नहीं किया।"
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हमने पहले दिन से दोषी को फांसी देने की मांग की थी और आज भी इस पर कायम हैं। अगर यह मामला हमारे हाथ में होता, तो हम पहले ही इसे अंजाम तक पहुंचा चुके होते।"